फरीदकोट (रफ़्तार न्यूज़ ब्यूरो) जिला चुनाव अधिकारी सह उपायुक्त श्री विमल कुमार सेतिया ने कहा कि पंजाब के मुख्य पंजाब आयुक्त के निर्देशानुसार, पंचायतों, नगर निगमों और नगर परिषदों के चुनाव उम्मीदवारों द्वारा आयोजित किए जाने चाहिए। नामांकन पत्र दाखिल करने का समय। अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त पंजाब के निर्देशों के बारे में जिले के रिटर्निंग अधिकारियों को अवगत कराया गया है और यदि किसी उम्मीदवार को इस संबंध में कोई समस्या है तो वह अपने रिटर्निंग ऑफिसर से संपर्क कर सकते हैं।
उन्होंने दोहराया कि यह चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए एक दिमाग नहीं था। यह लागू करने के लिए आवश्यक नहीं है।