चंडीगढ़ (रफतार न्यूज डेस्क): विदेशों में फंसे भारतीयों को लेकर मोहाली और अमृतसर में आने वाली उड़ानों सम्बन्धी अंतिम नीति की रूप रेखा सामने रखते हुये नागरिक विमानन, पंजाब के डायरैक्टर श्री गिरीश दियालन ने बताया कि विदेशों में फंसे भारतीयों को ले जाने वाली विभिन्न एयरलायंस / चार्टरों / अन्य ऑपरेटरों की तरफ से मोहाली और अमृतसर हवाई अलग पर उड़ान भरने की आज्ञा माँगी गई है। इसके मद्देनजऱ अनलॉक 2.0 के दौरान एयरलायंस / चार्टरों /वापसी उड़ान को कुछ शर्तों सहित आगमन की आज्ञा दे दी गई है।
आसानी के साथ यातायात की सुविधा के लिए एयरलाईनें यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि अन्य राज्यों अर्थात हरियाणा, चंडीगढ़ और एच.पी के यात्रियों को लेकर जाने वाली उड़ानें मोहाली में उतर सकती हैं, जबकि जम्मू -कश्मीर और एच.पी के यात्री अमृतसर पहुँच सकते हैं। जि़ला प्रशासन के साथ सलाह-मश्वरा करने और आने वाले यात्रियों को संभालने की योग्यता और सही संस्थागत क्वारंटीन को यकीनी बनाने के बाद उड़ानों की आमद का अलग-अलग समय तय हो सकता है कि किसी भी हवाई अड्डे और दिन में सिफऱ् 2 उड़ानें ही होंगी। असाधारण हालत में और ज्यादा उड़ानों पर विचार किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि सम्बन्धित राज्य सरकारें अपने नोडल अफसरों को नामज़द कर सकती हैं जिनसे एन. ओ.सी. / इजाज़त माँगी जानी है और जो अपने यात्री को उनके राज्य में एकत्रित करने / ले जाने के प्रबंध करने के लिए जि़म्मेदार होगा। उन्होंने कहा कि नोडल अफसरों के नाम और संपर्क विवरणों की जानकारी ई-मेल के द्वारा नागरिक विमानन के डायरैक्टर के कार्यालय को दी जा सकती है।
उन्होंने कहा कि एयरलाईनें / चार्टर / कोई अन्य ऑपरेटर आज्ञा प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि अगर फ्लाइट में सभी यात्री पंजाब राज्य से हैं, तो वह नागरिक विमानन के डायरैक्टर के कार्यालय में आज्ञा के लिए आवेदन दे सकते हैं और अगर फ्लाइट में कोई यात्री पंजाब के अलावा अन्य राज्यों से हैं, तो इस कार्यालय में आज्ञा लेने के लिए आवेदन देने से पहले, वह सम्बन्धित राज्य के नोडल अधिकारी से इजाज़त / एन.ओ.सी लैंगे। वह सम्बन्धित राज्य के नोडल अफ़सर से एक अंडरटेकिंग भी अप्लाई करेंगे कि हवाई अड्डे से सम्बन्धित राज्य में यात्रियों की ट्रांसपोर्ट और अन्य संस्थागत क्वारंटीन (उस राज्य में) सम्बन्धित राज्य सरकार के द्वारा की जाऐगी।
वह आज्ञा के लिए आवदेन देते हुए निर्धारित फॉर्मेट में उड़ान के मैनीफैस्ट की साफ्ट कापी देंगे जो स्पष्ट तौर पर पंजाब के यात्रियों (स्पष्ट तौर पर मंजिल जिले का जिक्र करने वाले) और अन्य राज्यों के यात्रियों की आज्ञा के लिए आवेदन-पत्र देंगे।
उन्होंने कहा कि अनुमति आने के तारीख़ से कम से कम 2 दिन पहले अप्लाई की जा सकती है। इसके साथ हवाई अड्डे से इन यात्रियों के यातायात के लिए अन्य जिलों / अन्य राज्य के साथ तालमेल की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा सभी यात्रियों को बोर्डिंग / बुकिंग से पहले सम्बन्धित राज्य की क्वारंटीन ज़रूरतों से अवगत करवाया जाना चाहिए।
पंजाब से आने वाले सभी यात्री कोवा एप को डाउनलोड करेंगे और एप पर अपने मंजिल जिलों में अपनी संस्थागत क्वारंटीन के लिए होटलों में पहले से बुकिंग करवानी यकीनी बनाऐंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय और पंजाब सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य में आने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्री 7 दिन तक संस्थागत क्वारंटीन में जाएंगे और उसके बाद 7 दिनों के लिए अपने घरों में क्वारंटीन होंगे।
