चंडीगढ़ ।
हरियाणा के सभी जिलों में मास्क लगाकर बाहर निकलना अनिवार्य कर दिया गया है। गृह एंव स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी ने सभी जिलाधीशों को ये आदेश जारी कर दिए हैं।बिना मास्क के पाए जाने वालों का पुलिस चालान करेगी।कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए भारत सरकार व हरियाणा सरकार की ओर से इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत निर्देश जारी किए गए हैं। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए प्रदेश सरकार की और से फैसला लिया गया है । इससे पहले कुछ जिलों के उपायुक्तों ने भी अपने स्तर पर जिलो में मास्क लगाने के आदेश जारी किए थे । अब प्रदेश सरकार ने ये फैसला राज्य स्तर पर लेने के लिए आदेश जारी किए हैं । इसके बाद अगर राज्य में कोई भी व्यक्ति बाहर सड़क पर या किसी अन्य स्थान पर घूमते हुए बिना मास्क मिला तो उसपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी ।