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हरियाणा में अब लाल डोरा मुक्त मकानों की रजिस्ट्री केवल 66 रूपए में होगी

चंडीगढ़ ।

हरियाणा में अब लाल डोरा मुक्त होने के बाद मकानों की रजिस्ट्री मात्र 66 रूपए में होगी।  तहसीलदार ही मौके पर सारी  औपचारिकताएँ पूरी करेंगे ।  राशि भरते ही मकान मालिक को रजिस्ट्री मिल जाएगी ।     सबसे पहले निशानदेही होगी और उसके बाद  एक महीने तक  जिला प्रशासन के सामने आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं ।  उसकी जाँच के बाद ही रजिस्ट्री होगी ।  सरकार ने पहले चरण के लिए 75 गाँवों को चिह्नित किया है ।  लाल डोरा से मुक्त भूमि का नक्शा एंंव ड्राफ्ट   ग्राम सभा के समक्ष रखा जाएगा जिसमें  दावे व आपत्तियां ली जाएंगी ।

 

दावे व आपत्तियों के बाद आबादी देह का नक्शा तैयार होगा ।  उसे डिजिटल फार्म में पेश किया जाएगा ।   लाल डोरा मुक्त अभियान की शुरूआत करनाल के गाँव सिरसी से हुई थी । 26 जनवरी 2020 को इस अभियान को शुरू किया गया था ।   जल्द ही इस कड़ी में प्रदेश के 75 गाँव लाल डोरा से मुक्त हो जाएँगे ।   बाते माह कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग चुकी है । सरकार ने राज्य के सभी   6841 गाँवो को लाल डोरा मुक्त करने का निर्णय लिया है ।

 

आपको बता दें कि लाल डोरा कानून अंग्रेजी हुकूमत  की देन है और इसे 1908 में बनाया गया था । सरकार के इस फैसले पर कुछ विधायको को एतराज भी है और उनका मानना है कि इससे गाँवो में झगड़े बढ़ेंगे । जजपा के विधायक जोगी राम सिहाग इस फैसले को वापिस लेने की गुजारिश भी सरकार से कर चुके है । कांग्रेस के कुछ विधायक भी इस पर अपना ऐतराज जाहिर कर चुके हैं ।

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