चंडीगढ़ ।
हरियाणा में अब लाल डोरा मुक्त होने के बाद मकानों की रजिस्ट्री मात्र 66 रूपए में होगी। तहसीलदार ही मौके पर सारी औपचारिकताएँ पूरी करेंगे । राशि भरते ही मकान मालिक को रजिस्ट्री मिल जाएगी । सबसे पहले निशानदेही होगी और उसके बाद एक महीने तक जिला प्रशासन के सामने आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं । उसकी जाँच के बाद ही रजिस्ट्री होगी । सरकार ने पहले चरण के लिए 75 गाँवों को चिह्नित किया है । लाल डोरा से मुक्त भूमि का नक्शा एंंव ड्राफ्ट ग्राम सभा के समक्ष रखा जाएगा जिसमें दावे व आपत्तियां ली जाएंगी ।
दावे व आपत्तियों के बाद आबादी देह का नक्शा तैयार होगा । उसे डिजिटल फार्म में पेश किया जाएगा । लाल डोरा मुक्त अभियान की शुरूआत करनाल के गाँव सिरसी से हुई थी । 26 जनवरी 2020 को इस अभियान को शुरू किया गया था । जल्द ही इस कड़ी में प्रदेश के 75 गाँव लाल डोरा से मुक्त हो जाएँगे । बाते माह कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग चुकी है । सरकार ने राज्य के सभी 6841 गाँवो को लाल डोरा मुक्त करने का निर्णय लिया है ।
आपको बता दें कि लाल डोरा कानून अंग्रेजी हुकूमत की देन है और इसे 1908 में बनाया गया था । सरकार के इस फैसले पर कुछ विधायको को एतराज भी है और उनका मानना है कि इससे गाँवो में झगड़े बढ़ेंगे । जजपा के विधायक जोगी राम सिहाग इस फैसले को वापिस लेने की गुजारिश भी सरकार से कर चुके है । कांग्रेस के कुछ विधायक भी इस पर अपना ऐतराज जाहिर कर चुके हैं ।