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हरियाणा मंत्रीमंडल की बैठक – 17 फरवरी को बजट सत्र बुलाने का फैसला

हरियाणा मंत्री मंडल की हरियाणा भवन नई दिल्ली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 17 फरवरी 2020 को बाद दोपहर 02 बजे बुलाने का निर्णय लिया गया है । ये जानकारी मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रेससवार्ता को सम्बोधित करते हुए दी। 
 
हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 17 फरवरी 2020 को बाद दोपहर 02 बजे बुलाने का निर्णय लिया गया है । मुख्यमंत्री ने बताया कि अंतर विभागीय जमीन एक दुसरे विभाग को हस्तांतरित करने के लिए तीन सदस्यीय मंत्री समुह की एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। यह समिति अन्य राज्यों द्वारा एक दुसरे विभाग को, बोर्डों निगमों, स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थानों को हस्तांतरित की जाने वाली जमीन के लिए अपनाई जा रही नीति का अध्ययन करेगी।
 
 सीएम ने बताया कि प्रदेश के पर्वतारोहियों के लिए एक नीति को भी मंजूरी दी गई जिसमें माउंट एवरेस्ट सहित विश्व की सबसे उंची 10 दुर्गम चौटियों पर चढऩे वाले युवाओं को पांच लाख रूपये का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें खेल विभाग द्वारा ग्रेड सी का सर्टिफिकेट दिया जाएगा ताकि वे सरकारी नौकरी में उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे का लाभ ले सके। उन्होंने बताया कि आयुर्वेदिक, युनानी, होमियोपैथी चिकित्सा अधिकारी तथा आयुर्वेदा, युनानी, रेजिडेंट फीजिशियन के श्रेणी 2 के पदों की नियुक्ति को हरियाणा लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर करने के आयुष विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।
मुख्यमंत्री ने बताया कि टॢमनल मार्केट गन्नौर (फल, सब्जी, फूल एवं डेरी उत्पाद टर्मिनल), गन्नौर की जमीन पर अवैध रूप से रह रहे लोगों के पुनर्वास के लिए एक नीति बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई। नीति के अनुसार भारत अन्तर्राष्टï्रीय बागवानी मण्डी (आईआईएचएम), गन्नौर के विस्थापितों के पुनर्वास के लिए खरीदी गई भूमि पर आईआईएमएच, गन्नौर की जमीन पर अवैध रुप से रह रहे लोगों को दो-दो मरला के प्लाट दिए जाएंगे और  दो मरले के प्लाट के लिए 1,66,077 रुपये की राशि 100 बराबर मासिक किश्तों में वसूल की जाएगी। उनसे कोई प्रशासनिक या अन्य मूल्य वसूल नहीं किया जाएगा। इन अवैध वासियों को किए जाने वाले आबंटन के अन्य नियम एवं शर्तों में किस्तों की वहीं अनुसूची शामिल है, जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा शहरी सम्पदा, करनाल के अनधिकृत या कब्जाधारियों को भूमि आबंटन के लिए निर्धारित की गई हैं।

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