हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के संगठनों से वार्तालाप करने के बाद जो फैसले लिये गये उनके बारे में बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप आगामी 1 अगस्त, 2019 से मकान किराया भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा, मृतक कर्मचारी के आश्रित के लिए एक्सगे्रशिया स्कीम को भी आगामी 1 अगस्त, 2019 पुन: लागू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने किसी भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला है बल्कि उसके लिए नियमित रोजगार के अवसरों को प्रदान करने के विकल्प दिए गए हैं जैसे कि राज्य कर्मचारी चयन आयोग में यदि ऐसे कर्मचारी अपना आवेदन करते हैं तो उन्हें 5 अंक अतिरिक्त दिए जाते हैं।
आउट सोर्सिंग पार्ट-1 के तहत लगी महिला कर्मचारी को नियमित कर्मचारी की तर्ज पर छ: महीने की प्रसूति अवकाश का लाभ दिया जाएगा और उस अवकाश के दौरान की अवधि का वेतन सरकार स्वयं वहन करेगी। इसी प्रकार, कैशलेश चिकित्सा सुविधा का लाभ जो पहले सात बीमारियों तक दिया जाता था, अब वह सभी इनडोर बीमारियों के लिए लागू होगा।
हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक कच्चे कर्मचारी नहीं हो सकते पक्के – मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने कहा कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका प्रयास है कि डीसी रेट, दैनिक वेतन भोगी, एडहॉक पर लगे कच्चे कर्मचारियों को नियमित रूप से समय पर वेतन मिलता रहे, इसके लिए सभी उपायुक्तों के पास एक करोड़ रुपये का अतिरिक्त फण्ड उपलब्ध करवाया गया है।