हाल ही में बजट सैशन में पीएम किसान योजना का एलान किया गया कि 2 हेक्टेयर जमीन तक के किसानों को हर साल 6000 रूपया मिलेगा। इसमें कहा गया कि पैसा सीधा किसान के खाते में जमा होगा। ये पैसे हर चार महीने पर 2,000 रुपये की किश्त में साल में तीन बार दिए जाएंगे। पैसा देने की शुरूआत हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी शुरूआत यूपी से कर दी है और ये योजना दिसंबर 2018 से लागू है।
चलिये अब आपको बताते हैं कि कौनसे किसानों को इसमें शामिल नहीं किया गया है……
इस स्कीम में भूमिहीन किसानों को शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा पंजीकृत चिकित्सक, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और वास्तुकार और उनके परिवार के लोग भी इस योजना का लाभ उठाने के पात्र नहीं होंगे। संस्थागत भूमि मालिकों को भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। वहीं केंद्र और राज्य सरकारों के मौजूदा या रिटायर्ड कर्मचारियों के अलावा स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों (ग्रेड-4 कर्मचारियों के अलावा) को भी इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। रिटायर्ड कर्मचारी या पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपए या उससे अधिक है, वो भी इस सूची में नहीं हैं यानि उनको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
इस योजना का लाभ उठाने के लिये किसानों को कृषि विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। प्रशासन उसका वेरीफिकेशन करेगा। किसानों को पास इसके लिए जरूरी कागजात होने चाहिए। वहीं ये सारी प्रक्रिया राज्य सरकार करेगी। हालांकि इसका सारा खर्चा केंद्र सरकार की ओर से वहन किया जायेगा। हम आपको बता दें कि पहली किस्त में किसानों का आधार नंबर होना जरूरी नहीं है, लेकिन दूसरी किस्त उन्हीं किसानों को मिलेगी, जिनके पास आधार कार्ड होगा। किसानों को सलाह है कि वो इस स्कीम का फायदा उठाने के लिये नजदीकी कृषि केंद्र पर जाकर जरूरी जानकारी हासिल करें और इसके लिये अप्लाई करें ताकि उनके खाते में ये पैसा आ सके।