देश की राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल खतरनाक है। पॉल्यूशन को लेकर कई बार दिल्ली सरकार पड़ोसी राज्यों के किसानों को भी बेलेम करती है। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिये कई तरह के उपाय किये गये हैं। इनमें से एक है कि दिल्ली में डीजल की 10 साल से पुरानी गाड़ी नहीं चलेगी वहीं पेट्रोल की गाड़ी 15 साल से ज्यादा की नहीं चलेगी। हालांकि पहले लोग इसे हलके में ले रहे थे लेकिन अब दिल्ली पुलिस इसके लिये सख्त हो गई है।
दिल्ली पुलिस ने सख्ती से कहा है कि दिल्ली से बाहर की गाड़ियों पर भी ये नियम लागू है। दिल्ली पुलिस ने एक वीडियो में कहा है कि दिल्ली में अगर 10 साल से ज्यादा की डीजल की गाड़ी या 15 साल से ज्यादा कि गाड़ी चलती हुई मिल गई तो बख्शा नहीं जायेगा। ऐसे में 15 हजार रूपये जुर्माना के साथ साथ गाड़ी जब्त की जायेगी। साथ ही एक एफिडेविट लिया जायेगा कि उसके बाद वो गाड़ी दोबारा दिल्ली में नहीं चलनी चाहिये। दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया कि कई बार बाहर के लोग यहां आकर कहते हैं कि हमारी गाड़ी तो बाहर की है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये नियम सभी पर लागू है चाहे दिल्ली की गाड़ी हो या फिर बाहर किसी भी राज्य की।
दिल्ली पुलिस ने बाकायदा कहा कि गाड़ी जब्त होने के बाद कोर्ट की मर्जी होगी कि वो छोड़ते हैं या नहीं, तो अब सभी को अलर्ट हो जाना चाहिये कि वो डीजल की 10 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी और पेट्रोल की 15 साल से ज्यादा की पुरानी गाड़ी दिल्ली में ना लेकर जायें नहीं तो भारी भरकम जुर्माना चुकाना पड़ सकता है।