हरियाणा में कुछ समय पहले ही हुई ग्रुप-डी की भर्ती मे जो स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती हुये थे 1518 केंडिडेट उनकी नौकरी पर तलवार लटक गई है। दरअसल कुरूक्षेत्र के एक आवेदक ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर इस भर्ती को चुनौती दी है। आवेदक सुखविंद्र सिंह ने बताया कि उसके पास स्पोर्ट्स का ग्रेडेशन सर्टिफिकेट है। उसने हरियाणा के खेल विभाग से आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी कि नये नियमों के अनुसार कितने ग्रेडेशन सर्टिफिकेट जारी किये गये हैं। जानकारी दी गई कि सिर्फ 804 तो इस पर उसे लगा कि जब सर्टिफिकेट ही 804 बने हैं तो 1518 पदों मे उसका नंबर तो निश्चित तौर पर आना चाहिये था। इस मामले में उसने पहले मुख्य सचिव और एचएसएससी के चेयरमैन को शिकायत दी, कार्रवाई नहीं हुई तो 25 जनवरी को सुखविंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका लगा दी।
याचिकाकर्ता सुखविंद्र की ओर से कहा गया कि प्रदेश सरकार ने मई 2018 में गजट नोटीफिकेशन जारी कर स्पोर्ट्स ग्रेडेशन के नियमों में बदलाव किया था। इन्हीं नए नियमों के आधार पर ग्रुप डी के 1518 पदों पर भर्ती होनी थी, लेकिन कर्मचारी चयन आयोग ने पुराने ग्रेडेशन सर्टिफिकेट और परिणाम जारी होने की तिथि 19 जनवरी के बाद भी जारी किए ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के आधार पर जॉइनिंग करवा दी। ये सरासर गलत है। देखना होगा कि अब एचएसएससी इस मामले में क्या जवाब देता है।