एक छात्रा को तीन युवाओं पर रेप का झूठा आरोप लगाने पर तीन साल की सजा सुनाई गई है। दरअसल हरियाणा के सोनीपत में स्थित भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की एक छात्रा ने करीब 7 साल पहले तीन युवकों पर अपहरण कर गैंग रेप करने के आरोप लगाये थे। अब उस मामले में लड़की पलट गई मतलब वो अपने दिये बयानों से मुकर गई।
इस मामले में एडीजे ने लड़की के खिलाफ शिकायत दी थी जिस पर बयानों से पलटने को लेकर लड़की को तीन साल की सजा और पांच हजार रूपया जुर्माना लगाया गया है। अगर जुर्माना नहीं दिया गया तो 6 महीने की सजा ज्यादा भुगतनी पड़ेगी। दरअसल जब लड़की ने 7 साल पहले गैंग रेप के आरोप लगाये थे तो पुलिस पर कार्रवाई ना करने के भी आरोप युवती की ओर से लगाये गये थे। उस समय पुलिस की ओर से तीनों युवकों को गिरफ्तार भी किया गया था।
कोर्ट का ये फैसला इस लिहाज से बहुत अहम है कि झूठे आरोप लगाकर किसी को फंसाना नहीं चाहिये। अगर कोई लड़की किसी लड़के पर बिना वजह इस तरह के आरोप लगाती है तो लड़के के साथ साथ उसके परिवार को भी समाज में गलत नज़र से देखा जाता है और मानसिक तौर पर वो बहुत प्रताड़ित भी होते हैं। इस फैसले से ये संदेश जायेगा कि गलत आरोप लगाने पर जेल की सजा काटनी पड़ सकती है।