परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में एक लिखित जवाब देते हुए कहा कि 1 अप्रैल से सभी वाहन निर्माताओं के लिए HSRP देना अनिवार्य होगा इशमें तीसरा रजिस्ट्रेशन मार्क भी शामिल होगा। गडकरी ने कहा कि सेंट्रल मोटर व्हीकल्स नियम,1989 में अमेंड और HSRP ऑर्डर, 2001 को रिविजन के लिए पब्लिक डोमेन में भेजा गया है। सड़क परिवहन मंत्रायल की तरफ से दिए गए आदेश के बाद अब वाहन निर्माता कंपनियां तीसरा रजिस्ट्रेशन मार्क भी बनाएंगी। इसमें गाड़ी में कौन सा इंधन इस्तेमाल हो रहा है इसके लिए भी कलर कोडिंग किया जाएगा। वहीं, गाड़ी को हैंडओवर करने से पहले डीलर्स इसे गाड़ी की विंड शील्ड पर लगाएंगे।
मंत्रालय ने पुराने या फिर मौजूदा वाहनों को लेकर कहा कि रजिस्ट्रेशन मार्क लगने के बाद वाहन निर्माता कंपनी की तरफ से दिए गए हाई-
सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को कंपनी के डीलर्स भी लगा सकते हैं। हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की मदद से चोरी या दुर्घटना के तुरंत बाद उस वाहन और उसके मालिक से जुड़ी जानकारी हासिल हो सकेगी। हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट पर ग्राहकों को पांच साल की गारंटी मिलेगी। इसमें तीसरा रजिस्ट्रेशन मार्क को एक बार निकाले पर यह खराब हो जाएगा। स्टिकर में रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन करने वाली अथॉरिटी, लेजर-ब्रैंडेड परमानेंट नंबर के साथ इंजन नंबर और चेसिस नंबर की जानकारी मिलेगी। इससे किसी भी वाहन को चोरी करना पहले से बहुत मुश्किल हो जाएगा। वहीं हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए ग्राहकों को किसी भी तरह का कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। यह वाहन की कीमत में शामिल होगा।